Gurugram News: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से ई-नीलामी में प्लॉट खरीद चुके प्लॉट धारक टेंशन में हैं। ई-नीलामी में 2.64 प्रतिशत एफएआर के हिसाब से प्लॉट्स बेचे गए हैं, जिससे उनका अधिकार स्टिल्ट के साथ 4 फ्लोर का बिल्डिंग प्लान मंजूर करवाने का बनता है। अब हरियाणा सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगने से यह प्लॉट धारक परेशान हैं। आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से ई-ऑक्शन में खरीदे गए प्लॉट्स की जांच के दौरान एक और फर्जीवाड़ा मिला है। इस अलॉटी ने सेक्टर 23-23ए में 500 वर्ग साइज के एक प्लॉट को ई-ऑक्शन में खरीदा। 600 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन के PPM (प्लॉट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट) खाते में करीब 4.40 करोड़ रुपये जमा दिख रहे हैं।
जानकारी मिलने के तुरंत बाद HSVP के एस्टेट ऑफिस वन ने इस प्लॉट की अलॉटमेंट, रजिस्ट्री, बिल्डिंग प्लान और डीपीसी को कैंसल करने के आदेश कर दिया है। मामले में खास बात यह है कि यह प्लॉट पूर्व में हुए फर्जीवाड़े की आरोपी महिला के पति के नाम पर है।
HSVP की जांच के मुताबिक पालम विहार के डी ब्लॉक निवासी एक शख्स ने सेक्टर 23-23ए के प्लॉट नंबर 3760 की ई-ऑक्शन में हिस्सा लिया था। इस व्यक्ति के नाम पर करीब 4.89 करोड़ में बोली छोड़ी गई थी। अलॉटी ने पिछले साल जुलाई से लेकर सितंबर तक HSVP में ऑनलाइन 100-100 रुपये की 6 बार पेमेंट की, लेकिन PPM सिस्टम पर करीब 4.40 करोड़ रुपये जमा दिख रहे हैं।
13 अक्टूबर को हुई रजिस्ट्री
इस राशि के जमा होने के बाद HSVP ने पिछले साल 12 सितंबर को इस अलॉटी को प्लॉट का पजेशन दे दिया। 10 अक्टूबर को बिल्डिंग प्लान मंजूर हो गया। 13 अक्टूबर को रजिस्ट्री हो गई। 2 दिसंबर को डीसीपी सर्टिफिकेट जारी हो गया, जिसके बाद अलॉटी ने निर्माण शुरू कर दिया