MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 Apply Online

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MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023

राज्य के नागरिकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित किया जा सके। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त ऋण से राज्य के नागरिक अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे और बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी।

इस योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मध्यप्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के लिए आप घर बैठे ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

Purpose of MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी और अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार की ओर आकर्षित होंगे। जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और राज्य के नागरिक भी आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नागरिकों को उद्योग लगाने के लिए ऋण दिया जाएगा। जिससे राज्य के नागरिक अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे।

Financial assistance under MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana

  • इस योजना के तहत न्यूनतम ₹50000 और अधिकतम ₹1000000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत 15% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी।
  • बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए परियोजना लागत का 30% अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा के अधीन।
  • घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातियों के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम ₹ 300000 की सीमा के अधीन होगा।
  • भोपाल गैस पीड़ित के परिवार के सदस्यों के लिए परियोजना लागत का अतिरिक्त 20% होगा, जो अधिकतम ₹100000 की सीमा के अधीन होगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। नोडल एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सांसद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। यदि संचालन में कोई समस्या आती है तो नोडल एजेंसी द्वारा उस समस्या का समाधान किया जायेगा. इस योजना का बजट भी विभाग तय करेगा। एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ और विशेषताएं

  • यह योजना राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • सांसद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित किया जायेगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
  • यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।
  • Citizens of all classes can apply under MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana.
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • इस योजना के तहत 7 साल के लिए लोन प्रदान किया जाएगा।

Eligibility of MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश में होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 5वीं कक्षा होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्थान आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है।
  • किसी भी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजना का लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • Aadhar Card
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • आवास प्रामाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • राशन पत्रिका
  • 5वीं क्लास का रिपोर्ट कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र

MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana Apply कैसे करे 

  • सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html पर जाना होगा ।
  • On the home page, you have to click on the link to आवेदन करें under मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना.
MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana
  • अब आपके सामने सभी विभागों की सूची खुल जाएगी।
  • आपको उस विभाग का चयन करना होगा जिसके तहत आप आवेदन करना चाहते हैं।

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको साइन अप के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • अब आपको Sign Up Now के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आप आवेदन कर सकेंगे।

Application tracking process

  • सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने सभी विभागों की सूची खुल जाएगी।
  • जिस विभाग के तहत आपने आवेदन किया है, उसके लिंक पर क्लिक करना होगा।
ट्रैक आवेदन
  • उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।
  • अब आपको गो बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

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